निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर ने जारी किए निलंबन आदेश
जयपुर। निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (ग) (ग) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर श्यामा राठौड़ ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना एवं राष्ट्रीय महत्ता के कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एंव अनुशासनहीनता के चलते उक्त 6 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।