राज्य में एक साथ 117 फर्मों पर की गई कार्रवाई, 218500 रुपए का वसूला जुर्माना

जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के मध्यनजर 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के दूसरे दिन गुरूवार को 117 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 22 फर्मों पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर 58 फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर मौके पर ही नोटिस जारी कर 218500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जाग्रत करने का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई हैं, उनकी शुद्धता, गुणवत्ता, मानक, मात्रा एवं सही माप—तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है।

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