आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
भोपाल। स्टेट टाइगर फोर्स मध्यप्रदेश इकाई भोपाल एवं शिवपुरी द्वारा अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में वन्यजीव का शिकार कर उनके अवयवों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में दौजी भील पिता शंकर भील, पत्नी निवासी दौसा, राजस्थान और तीसरा आरोपी बेस्ता भील निवासी नायगांव दोदीखेड़ा, कराहल जिला श्योपुर को गिरफ्तार किया गया है।
स्टेट टाइगर फोर्स मध्यप्रदेश ने इन आरोपियों के पास से वन्यजीव तेंदुए के भारी मात्रा में अवयवों की जप्ती की गई। साथ ही अपराध में प्रयुक्त 2 मोटर-साइकिल और 3 मोबाइल जप्त किए गए। जप्त वन्यजीव अवयवों को फॉरेंसिक लैब में शिकार किए गए वन्य-जीवों की प्रजाति एवं संख्या की पुष्टि के लिए भेजा गया।
उक्त प्रकरणों में शामिल आरोपी दौजी भील के गिरोह के साथ अन्य 2 आरोपी बनीराम आदिवासी तथा नरेश उर्फ कल्लू आदिवासी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा 18 जून को सत्र न्यायालय जिला शिवपुरी में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। स्टेट टाइगर फोर्स इकाई शिवपुरी द्वारा की गई विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर उक्त जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।