जयपुर। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रू का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। राज्य सरकार की ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ के अन्तर्गत फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलैक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान राशि 01.09.2022 से क्रय किए गए एवं राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनो पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अनुदान के लिए सर्वप्रथम पॉलिसी के अन्तर्गत फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात् निर्माता द्वारा पुनः पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जानी है। पोर्टल पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् विभाग द्वारा वाहन का माडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता इत्यादि का सत्यापन किया जाकर वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण एवं अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमत किया जाएगा।