उपभोक्ता विभाग की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर लगाया 1.77 लाख का जुर्माना

13 से 19 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य

जयपुर। दीपावली पर्व से पहले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। विभागीय अधिकारियों ने जयपुर में दीनानाथ जी की गली स्थित 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण कर माप-तौल में अनियमितताओं और भ्रामक पैकेजिंग के मामलों में कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान कांटे-बांटे के सत्यापन प्रमाण पत्र न होने और अनधिकृत उपकरणों के उपयोग पर कुल 1.77 लाख का जुर्माना लगाकर राशि राजकोष में जमा कराई गई।

यह कार्रवाई अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग एवं पदेन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के निर्देशन में की गई। जांच के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हुए प्रवर्तन कार्यवाही को सुचारू रूप से संपन्न किया गया। विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में व्यापारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विभाग ने घोषणा की है कि गलत माप-तौल और पैकेजिंग मापदंडों के खिलाफ विशेष राज्यव्यापी अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान संभाग और जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही माप-तौल, मानक वस्तुएं और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित कराना है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030, 14435 या व्हाट्सएप 7230086030 पर दर्ज कर सकते हैं।

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