सेना के मूवमेन्ट, सैन्य वाहनों, उपकरणों की तैनाती, सैन्य गतिविधियों की फोटो-वीडियो करने पर लगाया प्रतिबंध

श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

जयपुर। श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने सेना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संस्थानों, सेना के मूवमेन्ट, सैन्य वाहन-उपकरण की तैनाती, सैन्य गतिविधियों की फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर समस्त जिला क्षेत्र में दो माह की अवधि के लिए प्रतिबन्धित लगा दिया है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्रवाई की जावेगी।

ड्रोन को पुलिस थानों में जमा करवाने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत संपूर्ण रूप से निषेध किया है। इस सम्बंध में सभी ड्रोन संचालकों, धारकों को उनके द्वारा धारित ड्रोन को तत्काल प्रभाव से सबंधित, निकटतम पुलिस थानों में तत्काल जमा करवाने के  निर्देश दिए गए हैं । यदि किसी संचालक-धारक के द्वारा ड्रोन जमा नही करवाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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