जयपुर। बाघ परियोजना सरिस्का अन्तर्गत स्थित पाण्डूपोल हनुमानजी मन्दिर जाने के लिए हर मंगलवार, शनिवार एवं पूर्णमासी को अनुमति दी जाती है। आज मंगलवार को वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर संग्राम सिंह कटियार एवं उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का अभिमन्यु सहारण के निर्देशानुसार वन संरक्षण नियमों की पालना के लिए किए जा रहे निरीक्षण के दौरान नौ वाहनों के पाण्डूपोल दर्शनार्थियों द्वारा अभयारण्य के नियमों (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधान अनुसार वन्यजीवों को खाद्य सामग्री दिया जाना, वाहनों को रोकना, हॉर्न बजाना, वाहन से नीचे उतरना, वन्यजीवों की फोटो ग्राफी करना आदि प्रतिबंधित है) का उल्लंघन पाए जाने पर इन नौ वाहनों एवं दर्शनार्थियों पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर 5000 रुपए मुआवजा के रूप में वसूल किए गए और भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृति नहीं करने के संबंध में दर्शनार्थियों को समझाइश की गई।
वन संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने पर की कार्यवाही
