भोपाल। वन मंडल अधिकारी नर्मदापुरम ने बताया कि वन मंडल नर्मदापुरम परिक्षेत्र के बानापुरा बीट बांसपानी के वन अमले द्वारा 11 दिसंबर को गश्ती के दौरान बाघ का शव देखा गया। वन अमले द्वारा इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। बाघ की मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम एवं बिसरा एकत्र करने के लिए एनटीसीए के प्रोटोकाल अनुसार कार्रवाई की गई। प्रकरण की जांच में डॉग स्क्वायड, टायगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गई।
जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए व्यक्तियों से पूछताछ की गई। प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के बयान के आधार पर कैलाश पिता प्रेमलाल कोरकू, रामरतन पिता राधेलाल कोरकू, भूरा निवासी ग्राम बांसपानी एवं ग्राम पंचायत पीपलगोटा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा 3 दिसंबर को जंगली जानवर सुअर के शिकार के लिए बांसपानी जाटामऊ रोड पर बिजली की लाइन से तार लगाकर लगभग 250 मीटर लंबा जंगल में अंदर तक खूंटियां गाड़कर करंट के लिए तार लगाया गया। रात्रि के समय तार से करंट लगने के कारण बाघ की मृत्यु हुई। आरोपियों से तार, खूंटियां, कुल्हाड़ी और खूंटियां बनाने के लिये लकड़ी का ठिया जब्त किया गया।
आरोपियों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम की धारा के अनुसार तीनों आरोपियों के विरूद्ध न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। बाघ के गायब नाखून एवं दांत की दस्तयावी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
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