हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे किया गया लागू
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद आमेर महल में हाथी सवारी के लिए पूर्व में तय की गई 2500 रुपए की दर गुरुवार से लागू कर दी गई है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाथी गांव विकास समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुरातत्व विभाग के गत 8 नवंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया था। जिसमें विभाग ने आमेर महल में संचालित हाथी सवारी की दर 2500 रुपए से कम कर 1500 रुपए कर दी थी।
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ पंकज धरेंद्र ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक आमेर महल में संचालित हाथी सवारी की दर 2500 रुपए रहेगी। अब आने वाले दिनों में जल्द ही वन विभाग, पर्यटन और पुरातत्व विभाग के साथ ही महावत संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी।